उच्च शिक्षा निदेशालय ने पढ़ाई से संबंधित कार्यक्रम ही आयोजित कराने के दिए निर्देश

प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों के आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के साल 2017 के आदेशों की अवहेलना होने की शिकायतें मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर पढ़ाई से संबंधित कार्यक्रम ही आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल-कॉलेजों में आए दिन कोई न कोई सरकारी विभाग, एनजीओ और स्थानीय जनता कार्यक्रमों का आयोजन कराते रहते हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल-कॉलेजों में टीचिंग आवर्स पूरे नहीं होने के चलते अब निदेशालय ने इसको लेकर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने अक्तूबर 2017 में प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में गैर संस्थागत कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे।

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इन संस्थानों में शांतिमय शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, उपमंडल दंडाधिकारियों और प्रधानाचार्यों को आदेश दिए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्कूल-कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ  दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाने को भी कहा था।

हाईकोर्ट के इन आदेशों के बाद शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई प्रभावित करने वाले आयोजन बंद भी हुए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही पुरानी प्रथा दोबारा शुरू हो गई। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित करने वाले कार्यक्रम होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए सभी जिला उपनिदेशकों को हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए सख्ती बरतने को कहा है।

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