सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने दाखिले के नए नियम बनाए हैं। यह उनके लिए हैं जो अपना स्कूल बदलना चाहते हैं। अब स्कूल बदलने का कारण बताने के साथ ही उसका प्रमाणपत्र भी देना होगा।
इससे पहले तक सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों को बदलना आसान था। एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर बोर्ड की कोई समस्या नहीं थी। अब बिना वास्तविक कारणों के स्कूल बदलने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। सीबीएसई ने 8 कारणों को बताते हुए उन्हें वास्तविक बताया है। अन्य कोई कारण स्कूल बदलने का नहीं माना जाएगा। सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं स्कूल बदलना चाह रहे हैं तो इनके पालकों की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं।
15 जुलाई तक आवेदन
पहले 9वीं और 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्र आसानी से दूसरे स्कूलों में 31 अगस्त तक प्रवेश ले लेते थे, अब वाजिब कारण बताना होगा। साथ ही 15 जुलाई तक ही स्कूल बदलने के लिए आवेदन दिया जा सकेगा ताकि प्रवेश जल्दी हो और विद्यार्थी पाठ्यक्रम में भी ज्यादा न पिछड़े। 31 अगस्त तक प्रवेश लेने से छात्र-छात्राएं पढ़ाई में पिछड़ जाते थे।
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